हयातीचा दाखला नमुना hayaticha dakhala pdf

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बांद्रा में वित्त विभाग के उपायुक्त और लेखा अधिकारी रश्मि नंदीवडेकर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के पेंशन और पारिवारिक पेंशन धारकों को 1 नवंबर से 6 नवंबर तक बैंक में अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए। जो लोग निर्धारित अवधि के भीतर जीवित रहने का प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं, वे पेंशन को रोक देंगे।

बांद्रा में पेंशन और लेखा कार्यालय से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों की एक सूची पेंशनरों के छद्म नामों के तहत बैंक ऑफ इंडिया को भेज दी गई है। पेंशन धारकों को उस बैंक में उपस्थित होना चाहिए जिससे वे अपनी पेंशन ले रहे हैं, 8 से 7 नवंबर तक, सूची में उनके नाम की उपस्थिति में, शाखा प्रबंधक के सामने हस्ताक्षर करें या अंगूठे का निशान जारी करें। लागू होने पर पुनर्विवाह और पुनर्नियुक्ति की सूचना भी दी जानी चाहिए।

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उपरोक्त विधि के अलावा, बायोमेट्रिक प्रमाण दिया जा सकता है। यह डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए http://jeevanpramaan.gov.in पर उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा ट्रेजरी, उप-ट्रेजरी और कलेक्टर कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, राष्ट्रीयकृत बैंकों में बायोमेट्रिक सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। रिटायरमेंट पेई वहां जाकर इस सुविधा का उपयोग कर सकता है। इसके लिए, उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि उनके पीपीओ नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, या ई-मेल आईडी आदि की सुविधा प्रदान करनी होगी। भरने के लिए सहायता की जाएगी। उनके बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के पूरा होने के बाद, सेवानिवृत्ति के भुगतानकर्ताओं को उनके मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त होगा।

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